सुप्रीम कोर्ट: चार सप्ताह में अंतिम शिकायत दायर होने के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत याचिका पुनर्जीवित करने की अनुमति

आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि इस मामले में सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया था। 

सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट ने आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार व मनी लांड्रिंग मामले में सिसोदिया को नियमित जमानत देने से इन्कार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ मंगलवार को सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में ईडी और सीबीआइ द्वारा दर्ज अलग-अलग मामलों में उनकी जमानत याचिका 21 मई को खारिज कर दी थी।

मनी लांड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था

हाई कोर्ट ने कहा था कि यह मामला सिसोदिया द्वारा सत्ता के गंभीर दुरुपयोग और विश्वास के उल्लंघन को दर्शाता है।आबकारी नीति मामले में कथित भूमिका के लिए सीबीआइ ने 26 फरवरी, 2023 को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। नौ मार्च, 2023 को ईडी ने सीबीआइ की प्राथमिकी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था।

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